आगरा, मई 8 -- एटीएम बदलकर धोखाधड़ी से 15 हजार रुपये निकालने के मामले में आरोपी रोहित निवासी खतराना मोहल्ला शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद को एसीजेएम की कोर्ट ने छह वर्ष आठ माह के कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एपीओ यतीन्द्र कुमार त्रिपाठी ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत कर किए। वादिया ने थाना एत्मादुद्दौला पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपी ने वादिया को एटीएम से रुपये निकालने में मदद करने के बहाने से अपने एटीएम से बदलकर वादिया के एटीएम से 15 हजार रुपये निकाल लिए। पुलिस ने 26 अगस्त 2018 को आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी एवं आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। 28 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचक ने अहम साक्ष्य जुटा आरोपी के विरुद्ध 18 अक्तूबर 18 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

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