अलीगढ़, फरवरी 17 -- - अकराबाद क्षेत्र में चार वर्ष पहले पकड़े गए थे दोनों - एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। अकराबाद क्षेत्र में चार वर्ष पहले गांजा तस्करी में पकड़े गए दो लोगों को अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला सोमवार को एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश ऋषि कुमार ने सुनाया। एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि 19 मई 2021 की देररात अकराबाद थाना पुलिस लधौआ बिजली घर के पास चेकिंग कर रही थी। तभी एटा की ओर से एक ट्रक आता दिखा, जिसका चालक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा करके ट्रक को रोक लिया। चालक केबिन में बने गुप्त केबिन में 338 किलो गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने चालक एटा के थाना बागवाला क्षेत्र के गांव करतला निवासी सोमवीर व पर...
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