भागलपुर, अक्टूबर 5 -- अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन भागलपुर ने गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, रंगरा चौक, इस्माईलपुर, नाथगगर, सबौर, सुल्तानगंज और शाहकुंड के अंचलाधिकारी को एक ही परिवार के दो सदस्यों पति-पत्नी को जीआर राशि का भुगतान हो जाने के कारण उनमें से एक नाम हटाते हुए उनसे सात हजार रुपये की राशि की वसूली करने का निर्देश दिया था, लेकिन संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा इस संबंध में अब तक किसी तरह की जानकारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त कर तत्काल राशि वापस लेकर जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

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