कुशीनगर, नवम्बर 20 -- पडरौना, निज संवाददाता। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज है, तो उसे विभिन्न स्थानों से मतदाता प्रारुप/गणना पत्र प्राप्त हो सकता है। वह स्वयं अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य केवल एक ही ईएफ पर हस्ताक्षर करेगा। उन्होंने कहा कि एक से अधिक ईएफ पर हस्ताक्षर करना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए एक वर्ष तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में बताया कि किसी भी मतदाता को दो स्थानों से गणना प्रपत्र नहीं भरना चाहिए। चाहे नाम-गांव और शहर दोनों स्थानों पर दर्ज हो, या दो अलग-अलग राज्यों में। गणना प्रपत्र केवल एक ही स्थान से भरा जाए। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने दोहरी प्रविष्टियों की पह...