विनोद मुसान। देहरादून, जुलाई 17 -- उत्तराखंड में इसी साल जनवरी माह में लागू हुए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून में पहले संशोधन की तैयारी है। व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए छह माह में होने वाले विवाह पंजीकरण की समयावधि बढ़ाते हुए इसे एक साल किया जा सकता है।विधानसभा में रखा जा सकता है प्रस्ताव राज्य गृह विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर विधि विभाग को भेज दिया है। माना जा रहा है कि विधि विभाग की संस्तुति मिलने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में पास कराकर अगले माह अगस्त में होने वाले मानसून सत्र के दौरान संशोधन के लिए विधानसभा के पटल पर रखा जा सकता है। यूसीसी में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। इसमें अधिनियम लागू होने के बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण 60 दिनों के भीतर कराना अनिवार्य है। जबकि 26 मार्च 2010 से अधिनियम लागू होने तक हु...