गाजीपुर, सितम्बर 27 -- गाजीपुर, संवाददाता। एक साल की मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में सौतेले पिता को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई शुरू होने के 11 दिनों के अंदर फैसला सुनाया है। थाना शादियाबाद के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर दी। बताया कि उसकी दूसरी शादी आरोपी अशोक बनवासी के साथ मार्च 2025 में हुई थी। वह अपने पहले पति से पैदा हुए एक चार वर्ष के लड़के और एक वर्ष की एक लड़की को लेकर आई थी। 18 जुलाई 2025 को समय करीब तीन बजे अपने एक वर्षीय पुत्री को अपनी सास और पति अशोक के देख रेख में छोड़कर खेत में धान की रोपाई करने गई थी। घर पर बच्ची को अकेला पाकर आरोपी पति ने उसके साथ दुष्...