आगरा, अक्टूबर 17 -- नगर निगम प्रशासन ने मनु विहार कॉलोनी फेस-2, मारुति एस्टेट में संचालित पशु बाड़े को सात दिन के भीतर शहर से बाहर शिफ्ट करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समयावधि में आदेश का पालन न करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 151 के तहत कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। सदरवन निवासी अजय दादलानी ने ऑनलाइन जनसुनवाई पोर्टल पर दाताराम और कुंवरसेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि दोनों द्वारा कॉलोनी के अंदर अवैध रूप से भैंस और गाय का बाड़ा संचालित किया जा रहा है, जिससे आसपास के निवासियों को दुर्गंध, गंदगी और मच्छरों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि बाड़े से निकलने वाला गोबर और अपशिष्ट नालियों में बहाया जा रहा है, जिससे बीमारियों के फैलने क...