आगरा, जुलाई 9 -- जिले में एक व्यक्ति के नाम से तीन ई-रिक्शों का ही रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही ई-रिक्शा चलाने वाले चालकों को विभाग के यहां अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई-रिक्शा चलाने पर उसे सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम तीन ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन का नियम लागू किया गया है। ताकि ई-रिक्शा की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। यातायात व्यवस्था में सुधार हो सके। परिवहन विभाग के मुताबिक इसके कई फायदे होंगे। शहर में यातायात सुगम होगा, प्रदूषण कम होगा और ई-रिक्शा चालकों के लिए रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित होंगे। ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या के कारण कई शहरों में यातायात जाम और प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। कई बार कुछ लोग एक से अधिक ई-रिक्शा खरीदकर उनको किराए पर उठा देते हैं। इसे रोकने क...