बस्ती, मार्च 26 -- बस्ती, निज संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कमलेश कुमार की अदालत ने प्राणघातक चोट पहुंचाने व एससीएसटी मामले में दो आरोपियों को पांच वर्ष कठोर कारावास व 8 हजार 700 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर 9 माह 10 दिन अतिरिक्त कारावास काटनी पड़ेगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पैकोलिया थानाक्षेत्र के बेलघाट गांव निवासी रामप्यारे धोबी ने 28 फरवरी 2002 को थाना तहरीर देकर बताया कि 28 फरवरी को गांव के रामराजन, शिवमूरत, कपिलदेव उर्फ कपिल, गुरुदीन, परमात्मा व फूलचन्द्र एकराय होकर मारने लगे। उसका बेटा सियाराम बचाने आया तो लोगों ने ईंट से मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोप-पत्र दाखिल किया था। दौरान मुकदमा रामराजन व परमात्मा की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने कपिल व फूलचंद को किशोर होने के ...