मधुबनी, जून 8 -- बेनीपट्टी। बेनीपट्टी उपकारा के निकट संचालित मां हॉस्पिटल को मानक के आधार पर नर्सिंग होम संचालित करने के आरोप में एक लाख रूपये का जुर्माना लगाने हुए हॉस्पिटल बंद करने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व भी इस हॉस्पिटल पर 50 हजार का जुर्माना लगाते हुए बंद का निर्देश दिया गया था बावजूद आदेश का पालन नही किया गया। बेनीपट्टी के आरटीआई कार्यकर्ता त्रिलोक नाथ झा ने इस संबन्ध में जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में परिवाद दायर किया था। सीएस ने टीम गठित कर जांच कराई जिसमें आरोप सही पाये जाने पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाते हुए हॉस्पिटल को बंद करने का निर्देश दिया है।

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