आगरा, अक्टूबर 6 -- एक मामले में आरोपी के विरुद्ध दो अलग-अलग आख्या अदालत में भेजना थाना ताजगंज को भारी पड़ गया। सीजेएम ने थानाध्यक्ष ताजगंज के विरुद्ध नोटिस जारी कर 13 अक्तूबर को व्यक्तिगत रुप से कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण के आदेश दिए। अदालत में राज्य बनाम जितेंद्र पर मारपीट कर चोट पहुंचाने, धमकी आदि के आरोप में थाना ताजगंज से संबंधित मामला लंबित है। मामले में आरोपित सुनील कुमार के विषय में अदालत ने थाना ताजगंज से आख्या तलब की थी। थाना ताजगंज में तैनात (एचसी) कुशल पाल सिंह ने एक आख्या में कथन किया कि आरोपित सुनील की मृत्यु हो चुकी है, वहीं दूसरी आख्या में कथन किया कि सुनील के घर दबिश देने पर वह घर पर नहीं मिला। दो परस्पर विरोधाभासी आख्या प्रेषित करने को अदालत ने अत्यंत आपत्तिजनक मानते हुए थानाध्यक्ष ताजगंज को 13 अक्तूबर के लिए व्यक्...