अयोध्या, मई 27 -- बीकापुर, संवाददाता। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने एक महिला सहित तीन आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। तारुन थाना क्षेत्र के सोनौरा गाऊपुर निवासी बुजुर्ग कमला देवी पत्नी रामकुमार की तहरीर पर सोनौरा गाऊपुर निवासी राम अनुज एवं शिव नारायन तथा शाहनेवाजपुर दर्शन नगर अयोध्या निवासी आरती के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई है। पीड़िता ने बताया कि अपने गांव सोनौरा गाऊपुर में स्थित गाटा सं-367 व गाटा संख्या 365 का पंजीकृत बैनामा उन्होंने 18 अगस्त 2006 को खातेदार राम अनुज से उपनिबन्धक कार्यालय बीकापुर में कराया है। बैनामे के आधार पर 31 जून 2010 को तहसीलदार न्यायालय से उनके नाम दाखिल खारिज का आदेश पारित हुआ है। राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज है। इसके बावजूद विपक्षी रामअनुज व उसके पुत्र शिव नारायण को विधिवत जानका...