नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक बच्चे की कस्टडी उसके पिता को सौंपने का निर्देश दिया। इस दौरान अदालत ने कहा कि इस व्यक्ति की पत्नी ने ब्रिटेन की अदालत से सच नहीं बताया। न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने महिला के आचरण की निंदा की। पीठ ने कहा कि यह मामला महिला और उसके पति के बीच गहरे तनाव को दर्शाता है। पीठ ने कहा कि इस विवाद से न केवल उनके वैवाहिक संबंध खराब हुए, बल्कि उनके दो बच्चों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिनमें से एक बच्चा अपनी मां के साथ ब्रिटेन में रह रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि नवंबर 2010 में विवाह करने वाले दंपत्ति के बीच संबंधों में लंबे समय से अनबन जारी थी और दो बच्चों से मिलने को लेकर विवाद और बढ़ गया। पत्नी बिना बताए बच्चे के साथ ब्रिटेन चली गई व्यक्ति ने शीर्ष अदालत को बताय...