नई दिल्ली, अक्टूबर 16 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक शादीशुदा वर्दीधारी अधिकारी का किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाना और उसे अश्लील मैसेज भेजना अनुचित है। अदालत ने सीआईएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर की वेतन कटौती की सजा को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की। सब इंस्पेक्टर पर एक महिला सहकर्मी को अश्लील मैसेज भेजकर और फोन कॉल करके उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप थे। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस विमल कुमार यादव की पीठ ने 22 सितंबर को पारित एक फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता एक यूनिफॉर्म सर्विस का सदस्य होने और पहले से ही शादीशुदा होने के नाते उसे किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाने और अश्लील मैसेज भेजने का कोई अधिकार नहीं था। यह आचरण एक यूनिफॉर्म फोर्स के अधिकारी के लिए अनुचित है। सजा के खिलाफ अधिकारी की अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कदाचार ...