मुजफ्फर नगर, नवम्बर 18 -- एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पहली जनवरी से पेट्रोल, डीजल चालित डिलीवरी व एग्रीगेटर वाहनों पर रोक लगेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने उक्त आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन कराने के निर्देश परिवहन विभाग को दिए है। एआरटीओ प्रशासन अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए डिलीवरी सेवा प्रदाताओं, मोटर वाहन एग्रीगेटर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए वाहन शामिल करने के नियम बदल दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 01 जनवरी 2026 से चार पहिया एलसीवीएस, एलजीवीएस (एन-1 श्रेणी के 3.5 टन तक) तथा सभी दो-पहिया डिलीवरी वाहनों में पेट्रोल या डीज़ल चलित किसी भी वाहन को शामिल नहीं किया जा सकेगा। यह व्यवस्था पूरी तरह अनिवार्य है। इसलिए सभी एग्रीगेटर कंपनिय...