कटिहार, जनवरी 1 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जिले में लगातार पड़ रही अत्यधिक ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा निर्णय लिया है। जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी कर कटिहार जिले के सभी निजी व सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 3 जनवरी 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है। जारी आदेश के अनुसार प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी इस प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे। हालांकि कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं सीमित समयावधि में संचालित की जा सकेंगी। इन कक्षाओं का संचालन पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को सुबह की तीव्र...