मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 16 -- मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के निकट 29 जून 2021 की शाम वाहन जांच के क्रम में एक किलो चरस व लूटे गए मोबाइल फोन की जब्ती मामले में एक धंधेबाज को दोषी करार दिया गया है। दोषी धंधेबाज अहियापुर थाना के कोल्हुआ पैगंबरपुर निवासी दिनेश सहनी है। इस मामले में एक अन्य आरोपित मोतीपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर हरौना गांव के राजमंगल कुमार सहनी को संदेह का लाभ देते हुए विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने बरी कर दिया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष एनडीपीएस कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश नरेंद्रपाल सिंह ने गुरुवार को फैसला सुनाया। दोषी दिनेश सहनी को विशेष कोर्ट शुक्रवार को सजा सुनाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) मुकेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट के समक्ष आठ गवाहों को पेश किया। ब्रह्मपुरा थाना ...