हल्द्वानी, अप्रैल 7 -- नैनीताल। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विक्रम की अदालत ने एक किलो चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 साल के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 16 दिसंबर 2017 को हल्द्वानी स्थित रेलवे फाटक के पास पुलिस ने एक युवक भुवन लाल निवासी कुंवरपुर बागजाला गौलापार को एक किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूजा साह ने ठोस तर्क प्रस्तुत किए। पुलिस की ओर से दाखिल की गई रिपोर्ट, गवाहों के बयान एवं अधिवक्ता के प्रभावशाली तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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