मऊ, जुलाई 16 -- घोसी। स्थानीय नगर के जमालपुर मिर्जापुर निवासी एवं नगर पंचायत के सभासद पद्माकर उर्फ सिंटू मौर्य की पत्नी सोनी सिंह द्वारा जमीन दिलाने के नाम पर एक करोड़ की ठगी करने के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने नामंजूर कर दिया। स्थानीय नगर के जमालपुर मिर्जापुर गांव निवासी संगीता ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसके पट्टीदार एवं सभासद पद्माकर उर्फ सिंटू मौर्य, दिवाकर मौर्या और सोनी सिंह ने लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर जमीन दिलाने के नाम पर वर्ष 2018 में बात किया था। भूमि की कीमत एक करोड़ चालीस लाख बताया गया था। जिसको दिखाने लिए दिवाकर मौर्य और पद्माकर उर्फ सिंटू मौर्या एवं पद्माकर की पत्नी सोनी सिंह मेरे पुत्र श्रीराम को जमीन दिखाने को लेकर अपने साथ लखनऊ गए थे। सुल्तानपुर रोड पर जमीन देखकर आये औ...