नई दिल्ली, जुलाई 18 -- तंग गलियों और खाने से कपड़े तक की भीड़भाड़ वाली दुकानों के लिए मशहूर दिल्ली की चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्त रुख दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि यदि कोई इस इलाके में अवैध रूप से एक भी ईंट लगाता दिखता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने चांदनी चौक इलाके में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध निर्माण कार्यों के लिए दिल्ली नगर निगम को फटकार भी लगाई। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह भी कहा कि यदि कहीं अवैध निर्माण होता हुआ पाया जाए तो उस प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाए। डॉएस जेटली व अन्य बनाम दिल्ली नगर निगम और अन्य मामले में सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने ये गंभीर टिप्पणियां कीं। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस कांत ...