नई दिल्ली, जुलाई 18 -- तंग गलियों और खाने से कपड़े तक की भीड़भाड़ वाली दुकानों के लिए मशहूर दिल्ली की चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्त रुख दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि यदि कोई इस इलाके में अवैध रूप से एक भी ईंट लगाता दिखता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह भी कहा कि यदि कहीं अवैध निर्माण होता हुआ पाया जाए तो उस प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाए। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस कांत ने दिल्ली पुलिस से कहा, 'आप हर दिन पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं। यदि कोई एक ईंट लगाता दिखता है तो उसे तुरंत वहीं गिरफ्तार किया जाए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इन अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी तरह धोखाधड़ी चल रही है। इसे रोका जाना चाहिए नहीं...