सुपौल, सितम्बर 21 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता यदि सड़क हादसे में कोई व्यक्ति घायल मिले तो उसे तुरंत एंबुलेंस या निजी मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं। ऐसा करने पर मददगार व्यक्ति राहवीर कहलाएगा, जिसे परिवहन विभाग राहवीर योजना के तहत 25 हजार रुपये पुरस्कार राशि देगा। यह बातें डीटीओ संजीव कुमार सज्जन ने कही। उन्होंने बताया कि राहवीरों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों पर शनिवार को जिलास्तरीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुगल मीट के जरिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में राहवीर योजना का उद्देश्य गंभीर सड़क दुर्घटना के वक्त 'गोल्डल आवर' में इलाज मुहैया कराकर मौतों के आंकड़ों को कम करना है। सरकार के मुताबिक सड़क दुर्घटना में मौत का एक बड़ा कारण समय पर इलाज नहीं मिलना भी होता है। लोग अक्सर इसलिए मदद नहीं करते हैं क्यो...
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