बरेली, फरवरी 12 -- बरेली, विधि संवाददाता। बीमा अविधि के दौरान एक्सीडेंट में कार क्षतिग्रस्त होने पर क्लेम न देने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष राधेश्याम यादव ने कंपनी को 9.25 लाख क्लेम देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता संजय वर्मा ने बताया कि कुंवरपुर बंजरिया निवासी विशन कुमार ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ केस दायर किया था। आरोप था कि बीमा अवधि में 5 फरवरी 2025 की रात उसकी कार इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी के पास एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त हो गई थी। कार को चालक मोहित सिंह चला रहा था। बीमा कंपनी ने कार के एयरबैग में मिले ब्लड का सैंपल चालक से मैच न होने पर क्लेम देने से इनकार कर दिया। तब कार मालिक विशन कुमार ने उपभोक्ता आयोग की शरण ली थी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...