नई दिल्ली, अक्टूबर 11 -- दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में वर्षों बाद दिवाली पर कानूनी रूप से पटाखे फोड़ने की इजाजत मिलने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह दिल्ली के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हरित पटाखों पर लगे प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटा सकता है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इस मसले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।क्या संकेत? यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि दिल्ली-NCR में पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध न तो व्यावहारिक है और ना ही आदर्श क्योंकि ऐसे प्रतिबंधों का अक्सर उल्लंघन होता है।पूर्ण प्रतिबंध में ढील पर ...