सुल्तानपुर, दिसम्बर 24 -- सुलतानपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के टोल प्लाजा के ट्रैफिक मैनेजर आशुतोष विश्वास और सहकर्मी प्रमोद पटेल की जमानत याचिका न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने मंजूर कर ली है। दोनों के वकील रवि शुक्ल ने कहा कि मुकदमा 45 दिन देरी से लिखाया गया और रुपया बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। दोनों पर यात्रियों और महिलाओं का वीडियो कैप्चर कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और अवैध वसूली के आरोप में केस दर्ज हुआ था।

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