नई दिल्ली, जनवरी 30 -- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई की है। बीते दिनों कंपनी के बोर्ड को भंग करने के बाद अब इसके खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन किया है। रिजर्व बैंक ने ये आवेदन राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की नयी दिल्ली पीठ के समक्ष दायर किया है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को बताया कि उसने सोमवार को Aviom इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के निदेशक मंडल को प्रशासनिक चिंताओं और विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के कारण भंग कर दिया। बता दें कि केंद्रीय बैंक ने तब कहा था कि रिजर्व बैंक ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला एवं परिसमापन कार्यवाही और अधिनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के तहत कंपनी के ...
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