नई दिल्ली, अप्रैल 13 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस अदालत ने एक्यूआईएस झारखंड प्रशिक्षण माड्यूल मामले में आरोपी मोहम्मद शाहबाज अंसारी को जमानत दे दी है। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत निर्धारित 90 दिनों की वैधानिक अवधि में आरोपपत्र दाखिल न करने के मद्देनजर उन्हें जमानत दी गई है। अंसारी को 10 जनवरी, 2025 को गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. हरदीप कौर ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद मोहम्मद शाहबाज अंसारी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि 90 दिनों की वैधानिक समय अवधि बीत जाने के बावजूद, न तो इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया। न ही जांच की अवधि बढ़ाने के लिए कोई आवेदन दायर किया गया। वैधानिक समय बीत जाने के बाद आरोपी जमानत का हकदार है। अदालत ने मोहम्मद शाहबाज अंसारी को 50,000...
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