रांची, दिसम्बर 9 -- रांची, संवाददाता। अवैध हथियार एके-47 और विस्फोटक पदार्थ बरामदगी के सात साल पुराने मामले में दोषी एक महिला समेत चारों आरोपियों को अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत ने 8 से 10 साल तक की कठोर सजा सुनाई है। अभियुक्त नवील अंसारी, जहिर अंसारी और मुबारक अंसारी को 10-10 साल की सजा और रजिया खातून को 8 साल की सजा सुनाई गई। सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से अदालत में पेश किया गया था। अदालत की ओर से महिला अभियुक्त पर 15 हजार रुपए जुर्माना, नहीं देने पर अतिरिक्त 18 महीने जेल की सजा काटनी होगी। जबकि, अन्य तीन अभियुक्तों को 35-35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर तीनों को अतिरिक्त ढाई साल जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने दो नवंबर को दोषी करार दिया था। दोषियों को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए)/35 के तहत आठ वर्...