मुजफ्फरपुर, जुलाई 18 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। एके-47 की हुई जब्ती मामले में जब्त थार वाहन को छुड़ाने के लिए हाईकोर्ट में दायर यचिका को खारिज कर दिया गया। यह याचिका आरोपित देवमनी राय उर्फ अनीश की मां मीनू देवी ने दायर की थी। उनका कहना था कि थार उनके नाम पर है। फकुली थाना क्षेत्र के ढोढ़ी पुल के निकट पिछले वर्ष हुई एके-47 जब्ती मामले में एनआईए ने जनवरी में आरोपित देवमनी राय उर्फ अनीश के मनकौनी स्थित आवास पर दूसरी बार छापेमारी की थी। इस छापेमारी में उसके दरवाजे पर लगी थार को जब्त किया गया था। चूकी थार उसकी मां मीनू देवी के नाम से खरीदी गई है, इसलिए उसे छुड़ाने के लिए उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति संदीप कुमार की पीठ में 14 जुलाई को इस पर सुनवाई की गई और याचिका को खारिज कर दिया गया। पीठ ने याचिकाकर्ता को छूट दी है...
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