फिरोजाबाद, अगस्त 6 -- शासन ने फिरोजाबाद के एका की भाजपा चेयरमैन को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों से वंचित करने के आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। चेयरमैन पर नामांकन करते समय उम्र को छिपाने का आरोप था। हाईकोर्ट द्वारा सरकार के आदेश के खिलाफ रोक लगने पर चेयरमैन के पास वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार बने रहेंगे। उच्च न्यायालय ने सभी प्रतिवादियों को जवाबी हालफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। मामला एका नगर पंचायत की अध्यक्ष माया देवी सागर से जुड़ा है। आरोप है कि सन 2017 में नामांकन करते समय उन्होंने अपनी आयु को जानबूझकर छिपाया था। जिसकी शिकायत एका निवासी उमेश चंद्र ने शासन से की थी। शिकायत करने के बाद हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने भाजपा की एका चेयरमैन माया देवी स...