प्रयागराज, जनवरी 29 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 व धारा 406 के अपराध की कार्यवाही एकसाथ नहीं चल सकती। कोर्ट ने इसी के साथ गाजीपुर के दबंग आतिफ रजा उर्फ शरजील रजा व दो अन्य के खिलाफ सीजेएम गाजीपुर द्वारा इन दोनों धाराओं में चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सम्मन जारी करने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट को 30 दिन में नए सिरे से संज्ञान आदेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीके गिरि ने आतिफ रजा के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है। एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय का कहना था कि सैयद बाडा निवासी महमूद आलम ने याची व दो अन्य के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा आरोप लगाया कि उसकी, रवींद्र नारायण सिंह व बैस खान की मेसर्स विकास कांस्ट्रक्शन नामक भागीदारी फर्म है। इसमें...
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