लखनऊ, नवम्बर 14 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता प्रदेश के एकल व शिक्षक विहीन प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों को स्थानांतरित और समायोजित किया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत यू डायस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के शैक्षिक हित में शिक्षकों की तैनाती के लिए बकायदा नीति भी जारी कर दी गई है। नीति में कहा गया है कि शिक्षक विहीन व एकल विद्यालयों में अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण की कार्रवाई ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा संवर्ग में की जाएगी। यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर मानक से अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय एवं शिक्षक ...
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