नई दिल्ली, फरवरी 10 -- राजस्थान हाईकोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से मामले से जुड़े अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगने पर नाराजगी जताई है। सीजे एमएम श्रीवास्तव ने मौखिक टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार के एएसजी ए.वी.राजू को कहा कि एक ओर सरकार सुप्रीम कोर्ट से मामले का जल्द निस्तारण आदेश लेकर आती है और दूसरी ओर यहां पर समय मांग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का छह महीने में निस्तारण करने का आदेश दे रखा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उस रिवीजन याचिका को भी फिलहाल वापस लेने की मंजूरी नहीं दी, जिसमें एसीबी कोर्ट के आरोपियों के खिलाफ दी गई अभियोजन स्वीकृति को वापस लेने से मना करने के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि वे इस रिवीजन याचिका को मेरिट पर तय करेंगे। वहीं, अदालत ने मामले में अंतिम सुनवाई 19 मार्च को ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.