कानपुर, नवम्बर 20 -- कानपुर, । दृश्यम फिल्म की तर्ज पर महिला की हत्या करने और साक्ष्य छिपाने के लिए डीएम कैंपस में शव को दफना देने के मामले में आरोपी जिम ट्रेनर की जमानत अर्जी एडीजे आजाद सिंह ने खारिज कर दी है। सिविल लाइंस निवासी राहुल गुप्ता ने 25 जून 2024 को पत्नी एकता गुप्ता के अपहरण की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि पत्नी को नशीला पदार्थ खिलाकर जिम ट्रेनर विमल सोनी ने अपहरण कर लिया है। उन्हें आशंका है कि वह पत्नी की हत्या कर सकता है। काफी तलाश के बाद भी अभियुक्त विमल सोनी व एकता गुप्ता का पता नहीं चला था। लगभग 4 माह बाद विमल सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 26 अक्तूबर 2024 को उसकी निशानदेही पर जिला अधिकारी कैंपस के ऑफिसर्स क्लब से खुदाई कर एकता गुप्ता का कंकाल बरामद किया गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वि...