बुलंदशहर, अक्टूबर 29 -- अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नसीम के न्यायालय ने वर्ष 2022 में खानपुर क्षेत्र में एकतरफ प्यार के चलते छात्रा को गोली मारकर घायल कर देने के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 49,500 रुपये की धनराशि पीड़िता छात्रा को बतौर प्रतिकर दी जाएगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विमल कुमार ने बताया कि वर्ष 2022 में खानपुर क्षेत्र में छात्रा को गोली मारने की घटना हुई थी। इसके अनुसार पीड़िता छात्रा के पिता मूलरूप से हापुड़ के रहने वाले हैं, जो बीते काफी वक्त से खानपुर क्षेत्र में रह रहे हैं। आरोप है कि छात्रा से जहांगीराबाद के गांव रोंडा निवासी राहुल एकतरफा प्यार करता था। चार जुलाई 2022 को जब पीड़िता छात्रा टेम्पो में सवार होकर कॉलेज जा रही...
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