धनबाद, फरवरी 2 -- धनबाद, प्रतिनिधि कतरास थाना के एएसआई को जातिसूचक शब्द कह अपमानित करने, गाली देने, मारपीट करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले के नामजद आरोपी रेलवे कॉलोनी कतरास निवासी रोहित कुमार और प्रवीण कुमार सिंह की जमानत अर्जी शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने खारिज कर दी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीप नारायण एव विशेष अभियोजक जयदेव बनर्जी ने अदालत में दलील पेश की। प्राथमिकी कतरास थाना में पदस्थापित एएसआई की शिकायत पर एक जनवरी 25 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 की रात एएसआई अपने सहयोगी पुलिसकर्मी के साथ गश्ती में थे। इसी दौरान छाताबाद के समीप 8-10 युवक हंगामा करते दिखे। रोकने पर आरोपियों ने पुलिस बल के साथ गाली-गलौज, मारपीट, जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया। सरकारी काम में बाधा...