नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की कुलपति के पद पर प्रो. नईमा खातून की नियुक्ति को सही ठहराया। शीर्ष अदालत ने उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी एएमयू के कुलपति के पद पर प्रो. खातून की नियुक्ति को सही ठहराया था। प्रो. खातून एएमयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं। जस्टिस जेके माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने प्रो. खातून की नियुक्ति को बरकरार रखने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए संस्थान के प्रो. मुजफ्फर उरुज रब्बानी और फैजान मुस्तफा की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश बीआ...