नई दिल्ली, अगस्त 18 -- मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने एएमयू की पहली महिला कुलपति के रूप में प्रो. नईमा खातून की नियुक्ति पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि प्रो. नईमा खातून के पति प्रो. मोहम्मद गुलरेज, जो उस समय एएमयू के कार्यवाहक कुलपति थे, उस कार्यकारी परिषद की बैठक में शामिल थे, जिसने पैनल के लिए उनका (खातून) नाम चुना था। प्रो. मुजफ्फर उरुज रब्बानी और प्रोफेसर फैजान मुस्तफा की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कुलपति के पद पर प्रो. खातून की नियुक्ति को बरकरार रखा था। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि आदर्श रूप से कार्यवाहक कुलपति को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने से बचना चाहिए था। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि कोलेजियम के फैसलों ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.