नई दिल्ली, अगस्त 18 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में प्रो. नईमा खातून की नियुक्ति पर सवाल उठाया और कहा है कि प्रो. नईमा खातून के पति प्रो. मोहम्मद गुलरेज, जो उस समय एएमयू के कार्यवाहक कुलपति थे, उस कार्यकारी परिषद की बैठक में शामिल थे, जिसने पैनल के लिए उनका (खातून) नाम चुना था। शीर्ष अदालत ने एएमयू की कुलपति के पद पर प्रो. खातून की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने से बचना चाहिए था। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और एनवी अंजारिया की पीठ ने प्रो, मुजफ्फर उरुज रब्बानी और प्रोफेसर फैजान मुस्तफा की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर विचार करते ह...
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