नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष कुमार गिरि उर्फ सबी गिरि बनाम भारत संघ मामले में रक्षा मंत्रालय से इस बारे में रुख पूछा है कि क्या सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 के अलावा अन्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर एवं न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा कि उसके समक्ष पेश मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सेना, नौसेना व वायु सेना सहित सभी सशस्त्र बलों के कर्मियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस मामले के व्यापक संवैधानिक व संस्थागत प्रभावों को देखते हुए पीठ ने अदालत की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम नारायण को न्यायमित्र नियुक्त किया है। रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि वह नारायण को...
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