हापुड़, फरवरी 2 -- एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) और श्रम विभाग ने जनवरी महीने में 15 किशारों को दुकानों, होटलों समेत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से रेस्क्यू किया गया। श्रम विभाग ने संचालकों को नोटिस देकर कार्रवाई की। 13 साल के किशोर को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। प्रभारी निरीक्षक बचन सिंह ने बताया कि किशोरों से बाल श्रम कराना निषेध है। जिसके चलते अभियान चलाकर संचालकों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। कानून का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि समय-समय पर अन्य टीमों के साथ मिलकर अभियान चलाया जाता है। 15 जनवरी से 30 जनवरी तक बाल श्रम मुक्त कराने के लिए होटलों की जांच की गई। जिसमें किशोर कार्य करते नहीं मिले थे। 14 साल की उम्र के किशोरों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया ...
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