प्रयागराज, सितम्बर 26 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) भर्ती-2024 की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा कि आयोग मुख्य परीक्षा आयोजित करे लेकिन इसका परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। इससे पूर्व एकल पीठ ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाते हुए प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को संशोधित करने का आदेश दिया था। एकल पीठ ने कहा था कि आयोग पहले प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करे और उसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा आयोजित करे। इस आदेश को लोक सेवा आयोग ने विशेष अपील में चुनौती दी। न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने अपील पर सुनवाई का अनुरोध क...