मुजफ्फरपुर, मई 16 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। जिला बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कमेटी ने अपनी पहली बैठक में वर्ष 2022 तक ऑल इंडिया बार एक्जाम (एआईबीई) की परीक्षा पास नहीं करने वाले अधिवक्ताओं की वकालत पर रोक लगा दी है। ऐसे अधिवक्ता अगर काला कोर्ट पहनकर कचहरी परिसर में दिखे तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी कराई जाएगी। वहीं लॉ के छात्र के भी काला कोर्ट पहनकर कचहरी परिसर में आने पर कार्रवाई होगी। कचहरी परिसर में इसकी माइकिंग कराई जाएगी। इसकी जानकारी एसोसिएशन की ओर से कोषाध्यक्ष सुधीर कुमार ओझा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने बताया कि बार काउंसिल से 16 अप्रैल को पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें एआईबीई परीक्षा पास करने को लेकर एक वर्ष की छूट मिली थी। यह छूट 2022-23 तक ही थी। इसको लेकर ही एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है। लॉ कालेजों के प्राचार्यों को पत्र लिख...
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