नई दिल्ली, जुलाई 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी की नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टी 'ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन' (एआईएमआईएम) का पंजीकरण रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने तिरुपति नरसिम्हा मुरारी की याचिका पर कहा कि वह धार्मिक उद्देश्यों वाले राजनीतिक दलों के नेताओं के सांप्रदायिक बयानों के खिलाफ एक नई रिट याचिका दायर कर सकते हैं। मुरारी ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें जनप्रतिनिधत्वि अधिनियम के तहत राजनीतिक दल के रूप में एआईएमआईएम के पंजीकरण के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई थी। शीर्ष अदालत की ओर से उच्च न्यायालय के उस फैसले में हस्तक्षेप से इनकार के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी विशे...
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