नई दिल्ली, जनवरी 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुरुग्राम में एंबिएंस मॉल परियोजना मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने परियोजना की आवासीय भूमि को कथित तौर पर अवैध रूप से बदलने के मामले की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा 10 जुलाई, 2020 को दिया गया फैसला तथ्यों और कानून के हिसाब से सही नहीं है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देना भी गलत था, क्योंकि यह निर्देश बिना वेरिफाई किए और अधूरे सबूतों के आधार पर दिया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हाईकोर्ट में अन्य संबंधित मामलों पर चल रही कार्यवाही पर उसके फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा मानना है कि हाईकोर्ट ने पूरी तरह से गलत धारणा ...