हल्द्वानी, मार्च 29 -- नैनीताल, संवाददाता। ऋषिकेश के भानियावाला से बनाए जा रहे फोरलेन सड़क के कारण हाथी कॉरिडोर को नुकसान न पहुंचाने के निर्देश हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को दिए हैं। फोरलेन सड़क की जद में आ रहे करीब 3,300 पेड़ों के कटान के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुनवाई की। अदालत ने निर्देश दिए कि पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर इस संबंध में बैठक कर तय करें कि सड़क निर्माण के दौरान हाथी कॉरिडोर को संरक्षित किया जाए, ताकि कॉरिडोर को फोरलेन सड़क से किसी तरह की क्षति न पहुंचे। सुनवाई के दौरान एनएचएआई की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा वाइल्डलाइफ मैनजमेंट और हाथी कॉरिडोर को ...