हल्द्वानी, जुलाई 9 -- नैनीताल। हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई की तिथि 14 जुलाई निर्धारित की है। तब तक पक्षकार कोर्ट में अपनी दलील पेश कर सकते हैं। मामले के अनुसार, ऋषिकेश निवासी पंकज अग्रवाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून के ऋषिकेश में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत जाकर कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने इन अवैध निर्माणों को सील किया था, लेकिन कुछ समय बाद विकास प्राधिकरण के एई ने उक्त सीलिंग से प्रतिबंध हटाकर अवैध निर्माण को कम्पाउंड करते हुए मानचित्र स्वीकृत कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि अवैध नि...