नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उनकी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की रक्षा करते हुए सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया है।क्या है पूरा मामला? ऋतिक रोशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपनी छवि, नाम और एआई-जनरेटेड अनुचित कंटेंट के दुरुपयोग को रोकने की मांग की थी। जस्टिस मन्मीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कुछ आपत्तिजनक पोस्ट्स को तुरंत हटाने का आदेश दिया। हालांकि, कोर्ट ने कुछ फैन पेजेस के खिलाफ तत्काल कार्रवाई से बचते हुए कहा कि उनकी सुनवाई के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च 2026 को होगी और तब तक विस्तृत अंतरिम आदेश जारी किया जाएगा।कई सेलेब्रिटीज ...