मुजफ्फरपुर, मार्च 1 -- मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से ऋण लेकर चुकता नहीं करने पर ऋणी के घर और भूमि पर बैंक ने कब्जा जमा लिया। डीएम के आदेश के बाद बीडीओ की मौजूदगी में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की ओर से पक्कीसराय की रहनेवाली ऋणी बानो खातून के विरुद्ध (सरफेसी एक्ट-2002) कार्रवाई की गई। बैंक के प्राधिकृत पदाधिकारी रामनाथ मिश्रा व वसूली एजेंट सूर्या मिश्रा की मौजूदगी में भूमि व भवन को बैंक ने अधिकार में ले लिया।

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