मुजफ्फरपुर, जुलाई 5 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। मकान बनाने के लिए ऋण निर्गत करने में एसबीआई मोतीपुर के शाखा व क्षेत्रीय प्रबंधक के विरुद्ध एसीजेएम -प्रथम (पश्चिमी) के कोर्ट में शनिवार को परिवाद दाखिल किया गया। यह परिवाद मोतीपुर थाना के रामपुर उगन गांव की अफसाना खातून ने दाखिल किया है। कोर्ट ने परिवाद को सुनवाई पर रखा है। इसके लिए 16 जुलाई की तिथि तय की गई है। परिवाद में अफसाना खातून ने कहा है मकान बनाने के लिए एसबीआई की मोतीपुर शाखा से दस लाख ऋण लिया था। पांच-पांच लाख रुपये दो किश्तों में 16 जून 2016 व 17 अगस्त 2016 को उसे प्राप्त हुए। इसकी किश्त उसने समय-समय पर बैंक को दिया। इसके बाद उसे एक फरवरी 2018 को 17 लाख ऋण का नोटिस बैंक की ओर से मिला। जब उसके पति रजाउल्लाह ने बैंक से संपर्क किया तो शाखा प्रबंधक ने 15 लाख रुपये ऋण निर्गत किए जाने की जान...
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